मिलन मोबाइल सेंटर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम का आदेश

शिवपुरी। जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा एक मोबाइल कंपनी को निर्धारित शर्तें पूर्ति करने पर क्रेता को नया मोबाइल या हर्जाने के रूप में मोबाइल का मूल्य 18 प्रतिशत ब्याज पांच सौ रुपए हर्जाने के साथ वापस करने का निर्णय दिया है।

फोरम के अध्यक्ष श्याम बिहारी भार्गव और सदस्य अंजू गुप्ता ने बताया कि यह निर्णय विनोद शर्मा पुत्र रूप नारायण शर्मा निवासी मोहनी सागर कॉलोनी ने मिलन मोबाइल सेंटर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर लावा इंटरनेशनल लिमिटेड से एक मोबाइल लावा कंपनी जिसका मॉडल नंबर सी.12 थाए क्रय किया था। इस मोबाइल पर एक वर्ष की वारंटी भी दी गई थी।

मोबाइल क्रय करने के एक माह बाद ही खराब हो जाने की शिकायतें आने लगी। श्री शर्मा द्वारा इसकी शिकायत विक्रेता के मोबाइल सेंटर पर की गई तो उसने मोबाइल अपने पास रख लिया और 15 दिन बाद आने को कहा।

15 दिन बाद मोबाइल को सुधारकर उनको वापस कर दिया गया, उसमें वहीं शिकायत बनी रही लेकिन एक माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी मोबाइल में ज्यादा समस्या आने लगी। तब इस मामले को उन्होंने फोरम में पेश किया।