शिवपुरी। नगरपालिका क्वार्टरों में लंबे समय से अवैध रूप से रह रहे 72 कब्जाधारियों के खिलाफ बेदखली के आदेश एसडीएम और सक्षम अधिकारी डीके जैन ने पारित कर दिए हैं।
आज दिनांक 26 मई को अंतिम आदेश ज्ञानेन्द्र दुबे पुत्र योगेन्द्र दुबे निवासी नगरपालिका क्वार्टर नंबर 1 ठण्डी सड़क के खिलाफ दिया गया। एसडीएम जैन ने फैसले में लिखा है कि कब्जाधारी ज्ञानेन्द्र दुबे के नाम से नगरपालिका में क्वार्टर नहीं है और वह अवैध रूप से रह रहे हैं। इस कारण उनके विरूद्ध बेदखली आदेश पारित कर उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश से 7 दिन के भीतर मु य नगरपालिका अधिकारी शिवपुरी को कब्जा दें।
यदि निर्धारित दिनांक तक उन्होंने कब्जा नहीं दिया तो तहसीलदार उक्त अवधि के पश्चात पुलिस बल के सहयोग से क्वार्टर को खाली कराने के लिए अधिगृहित होंगे। तहसीलदार आरके पाण्डे ने बताया कि आज तक जिन 71 अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध बेदखली आदेश पारित किये गए हैं उन्हें कब्जा सौंपने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं जिसकी अंतिम तिथि 26 मई है और 27 मई से बेदखली की कार्रवाई की जाएगी।
विदित हो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन नगरपालिका के क्वार्टरों में अवैध रूप से रह रहे लोगों के विरूद्ध सक्रिय हुआ है और नगरपालिका ने सभी अवैध कब्जाधारियों को बेदखल करने के लिए एसडीएम न्यायालय में प्रकरण दायर किये हैं। इनमें से वे लोग हैं जो नगरपालिका की सेवा से या तो सेवा निवृत्त हो चुके हैं या मृत हो चुके हैं तथा इसके बाद भी उनका और उनके परिजनों का कब्जा बना हुआ है।
कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नगरपालिका की सेवा में नहीं है, लेकिन काफी समय पहले नगरपालिका ने उन्हें क्वार्टर किराए पर दिए हैं। लेकिन कार्रवाई की जद में सभी कब्जाधारी आ चुके हैं। आज जिस अंतिम कब्जाधारी ज्ञानेन्द्र दुबे के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है वह क्वार्टर उनके पिता के नाम था और उनकी मौत के पश्चात नगरपालिका ने ज्ञानेन्द्र दुबे के विरूद्ध प्रकरण बनाकर एसडीएम कोर्ट में पेश किया।
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