पति की हत्यारन पत्नि और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

shailendra gupta
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शिवपुरी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को दिए एक महत्वपूर्ण फैसले मेें प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला सहित उसके प्रेमी को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक योगेन्द्र विजयवर्गीय ने की।

अभियोजन के अनुसार 15 सित बर को सिरसौद थाना क्षेत्र के ग्राम निवासी बबीता पत्नी रामवीर जाटव ने पति के भाई सुरेश के साथ थाने पंहुच कर सूचना दी कि वह अपने पति के साथ बांकडें मंदिर पर दर्शन करने गई थी,जहां से उसका पति अचानक गायब हो गया। इस पर से पुलिस ने रामवीर की गुमशुदगी कायम कर विवेचना प्रारंभ कर दी पुलिस ने विवेचना के दौरान बृज किशोर किरार को उठाकर उससेे पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि उसके बबीता से प्रेम संबधं थे ओर रामवीर उसमेें बाधक बन रहा था। इस कारण बबीता ने बृज किशोर किरार के साथ मिलकर रामवीर की हत्या का षडयंत्र रचा।

इसी षडयंत्र की योजना के तहत और 9 सित बर 2013 को वह रामवीर को ईलाज के बहाने लाए और बांकडें दर्शन करा ओरछा ले गए। ओरछा पहुंच कर पुल के आगे सेचुरीं के जंगल में रामवीर को जमीन पर पटककर उसके सर पर पत्थर पटक कर हत्या कर लाश जंगल में छिपा दी।

बृजकिशोर ने 16 सिंत बर को पुलिस के साथ ओरछा के जंगल में जाकर लाश बरामद करवाई। लाश बरामदगी के दौरान पुलिस के  साथ मृतक का भाई सुरेश, भाभी रामसखीं, ग्रामीण विजय सिंह, कृष्ण कुमार आदि मौजुद थे। पुलिस ने रामवीर की लाश जब्त करते समय सभी को ग्वाह बनाया। पुलिस ने मृतक का पीएम कराने के बाद आरोपी बृजकिशोर व बबीता के खिलाफ हत्या सहित साक्ष्य छिपाने का मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत न्यायालय मेें पेश किया।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में सभी गवाहों की गवाही कराई गई, परंतु कृष्णकुमार को छोड, मृतक के भाई भाभी सहित सभी गवाहो ने गवाही दी कि पुलिस ने उनके सामने कोई लाश बरामद नही की। माननीय न्यायाधीश ने सिर्फ कृष्णकुमार की गवाही के आधार पर आरोपी बृजकिशोर व मृतक की पत्नि बबीता को धारा 302 में आजीवन कारावास एंव दो दो हजार रूपए के अर्थदंड व धारा 201 में तीन-तीन वर्ष का कारावास एंव तीन-तीन हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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