शिवपुरी-माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के निर्देशों के परिपालन में नगर पालिका परिषद शिवपुरी, सफाई संरक्षकों और सूअर पालकों के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए उनकी सेवाऐं समाप्त करने जा रही है। इसके बाद नगर पालिका शहर में सूअर मुक्ति के लिए ठोस कार्यवाही करेगी। सूअरों के विनिष्टीकरण की कार्यवाही के लिए निविदा भी प्राप्त हो चुकी है।
CMO शिवपुरी अशोक रावत ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा नगर पालिका शिवपुरी को शहर से सूअरों को बाहर करने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के पालन में परिषद द्वारा 12 सूअर पालक, सफाई संरक्षकों एवं 07 अन्य सुअर पालकों को 22 और 24 अप्रैल 2014 को सूअरों को शहर से बाहर करने का नोटिस जारी किया गया था। इन नोटिसों की अवधि 21 मई और 23 मई 2014 को समाप्त होने जा रही है। इस अवधि के बाद नगर पालिका शिवपुरी द्वारा संबंधित सुअर पालक सफाई संरक्षकों की सेवाऐं समाप्त कर दी जावेगी और इसके बाद शहर को सूअरों से मुक्ति दिलाने की कार्यवाही की जावेगी।
उन्होनें आगे बताया कि इससे पूर्व नगर पालिका शिवपुरी द्वारा सूअर पालक किसन/मिन्टू बलवंत, बच्चीलाल, बल्लू, घनश्याम, सुरेश, श्रीशक्ति/ईश्वर, गिरवर/सामलिया, दयाल/सामलिया के खिलाफ भा.द.स. की धारा 188 के अंतर्गत शिवपुरी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई कई थी। इस पर इन सुअर पालकों को गिर तार किया गया था। अब जमानत पर रिहा हुए इन सुअर पालकों के विरूद्ध पुलिस द्वारा चालान काटकर शीघ्र न्यायालय में पेश किया जाना है।
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