जेल जाएंगे फर्जी वोटर्स

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शिवपुरी। कलेक्टर एवं रिटर्निंग आफि सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 04 गुना आर.के.जैन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निडर और स्वतंत्र होकर बिना किसी दबाव के मतदान करें, किन्तु मतदाता अथवा प्रत्याशी के प्रतिनिधि के द्वारा किसी भी तरह के फर्जी मतदान का प्रयास करना या करते हुए पकड़े जाने पर सीधे जेल भेजने की कार्रवाई की जावेगी।

कलेक्टर शिवपुरी ने कहा कि आज 17 अप्रैल 2014 को प्रात: 7 बजे से सांय 6 बजे तक इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के द्वारा आयोग द्वारा स्थापित सभी मतदाता अपने निर्धारित मतदान केन्द्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेगें। किन्तु जो कोई भी किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह व्यक्ति जीवित हो या मृत या किसी काल्पनिक नाम से मतदान करने का प्रयास करता है, तो उसे स्वतंत्र निर्वाचन में हस्तक्षेप का अपराधी मानते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आर्थिक तथा कारावास से दंडित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की समयावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इस समय में कोई सार्वजनिक सभा, जुलूस आदि आयोजित नहीं हो सकेगा। न ही टेलीविजन या फिल्म आदि के माध्यम से चुनाव संबंधी प्रचार किया जा सकेगा। इसके साथ ही न ही संगीत या नाटक के माध्मय से जिसमें निर्वाचन संबंधी किसी बात का प्रचार किया जा रहा हो, नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही निर्धारित वाहनों के अलावा अन्य वाहनों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उल्लंघन के दोषी पाये जाने पर कारावास तथा जुर्माना से दण्डित किया जावेगा।

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