शिवपुरी। लोकसभा चुनाव हेतु प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा धारा 144 के उल्लंघन पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के विरूद्ध थाना पिछोर में मुकदमा कायम कर वाहन जप्त कर लिया गया है।
जिलाधीश एवं जिला दण्डाधिकारी आर.के.जैन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की विधिवत अनुमति लिया जाना है। जिसमें उनके द्वारा लाउड स्पीकर के रूप में मात्र दो चौंगे(तोरई) का उपयोग करना है।
इसी कड़ी में एसडीएम पिछोर अश्विनी रावत द्वारा आम आदमी पार्टी का प्रचार-प्रसार कर रहे वाहन 'आपे' को जप्त कर प्रत्याशी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा कायम करने के निर्देश दिए है तथा वाहन को भी जप्त किया गया है। उक्त वाहन में स्पीकरों के स्थान पर बड़े डी.जे. के साउण्ड बॉक्स लगाकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा था। जिसकी शिकायत आमजन द्वारा एसडीएम से की गई थी।