शिवपुरी। लोकसभा निर्वाचन 2014 के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले की सभी प्रकार की मदिरा दूकाने मतदान से 48 घण्टे पूर्व से बंद कर दी जावेगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आर.के.जैन द्वारा 15 अप्रैल 2014 सांयकाल 6 बजे से 17 अप्रैल 2014 को मतदान समाप्ति तक सभी प्रकार की मदिरा दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गये है। सहायक आयुक्त आबकारी शैलेष सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में लोकसभा निर्वाचन हेतु 17 अप्रैल को मतदान को दृष्टिगत रखते हुए लोकसभा निर्वाचन हेतु 15 अप्रैल 2014 की सायं 6 बजे और 17 अप्रैल 2014 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना 16 मई 2014 को मतगणना समाप्ति तक मतदान क्षेत्र के भीतर आने वाली शिवपुरी जिले की समस्त देशी और विदेशी मदिरा दुकानें एफएल-3 एफएल-6 एफएल-7 देशी मदिरा बांटलिंग यूनिट सीएस-1(बी) व भण्डागार तथा विदेशी मदिरा भण्डागार को पूर्णत: बंद रखा जाकर मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। आबकारी विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपरोक्त आदेश का कठोरता से पालन करें।
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