मनमाने तरीके से जुलूस निकालने पर होगी कार्रवाई

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शिवपुरी। रिटर्निंग आफिसर एवं कलेक्टर आरके जैन ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दल जुलूस की अनुमति प्राप्त करने के बाद निर्धारित मार्ग से ही जुलूस निकाल सकेगें। अनुमति मिलने के बाद वे अपनी मर्जी से जुलूस के रूट में परिवर्तन नहीं कर सकेगें। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जावेगी।

उन्होनें अपने निर्देशों में कहा कि राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों को प्रचार-प्रसार के लिए निकाले जाने वाले जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी का यह बात तय कर लेनी चाहिए कि जुलूस किस समय किस स्थान से प्रारंभ होगा और किस मार्ग से होकर जावेगा और किस समय किस स्थान पर समाप्त होगा, आयोजकों को चाहिए कि वे कार्यक्रम के बारे में क्षेत्रिय पुलिस स्टेशन को जुलूस के रूट की अग्रिम सूचना देकर जुलूस की अनुमति प्राप्त करें। 

अनुमति की एक प्रति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी(रिटर्निंग आफिसर) को देना अनिवार्य होगा। आयोजक जुलूस को रूट के विपरीत, प्रतिबंधित स्थानों से नहीं निकाल सकेगें, जुलूस का इंतजाम ऐसा किया जावे कि यातायात में कोई रूकावट उत्पन्न किए बिना जुलूस का निकलना संभव हो सकें, यदि जुलूस लंबा हो तो लम्बाई वाले टुकड़ों में संगठित किया जाना चाहिए, जुलूस सड़क की बांयी तरफ रखा जाना चाहिए, ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजे लेकर चलने के विषय में जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो, उन पर राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को अधिक नियंत्रण करना चाहिए, किसी भी राजनैतिक दलों के नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनकों सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिए, राजनैतिक, अभ्यर्थी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले जुलूस पर आने वाले व्यय अभ्यर्थी के व्यय में शामिल किया जावेगा।

गुना संसदीय क्षेत्र के लिए हरे रंग के होगें वाहन अनुमति पत्र

शिवपुरी। लोकसभा निर्वाचन हेतु प्रत्याशियों को वाहन की अनुमति पत्र पर भी जिला प्रशासन द्वारा अलग-अलग रंगों के जारी किए गए है। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र की करैरा व पोहरी विधानसभा क्षेत्र के लिए वाहनों की अनुमति के पत्र नारंगी रंग के पेपर जारी किए गए है, जबकि गुना संसदीय क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्रों के लिए हरे रंग (तोताई हरा रंग) की अनुमति पत्र एडीएम शिवपुरी श्री दिनेश जैन के हस्ताक्षर से जारी किए गए है। यह अनुमति पत्र वाहन के सामने की ओर कॉच पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा, जिसे किसी भी शासकीय अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर दिखाना आवश्यक होगा।

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