आचार संहिता उल्लंघन मामले में उद्योग मंत्री यशोधरा को नोटिस, 28 मार्च को सुनवाई

shailendra gupta
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शिवपुरी। शिवपुरी विधायक और मप्र सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव खर्च में निर्धारित से अधिक राशि व्यय करना, चुनाव आयोग को इन चुनाव खर्च के बारे में सही जानकारी ना देना और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर शहर के एड.पीयूष शर्मा ने जनहित का मुददा बनाकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में मय दस्तावेजी प्रमाणों के साथ याचिका दायर की थी
और उन्होनें इस संदर्भ में मांग की थी कि चुनाव आयोग के निर्देशों की अव्हेलना और आचार संहिता उल्लंघन के मामले में शिवपुरी का यह विधानसभा चुनाव निरस्त किया जावे। इस संबंध में जबलपुर उच्च न्यायालय में की गई याचिका की सुनवाई स्थानांतरित होकर लोकल बैंच हाईकोर्ट ग्वालियर पहुंची जहां इस मामले में जस्टिस सुजय पॉल की सिंगल बैंच ने इस याचिका पर सुनवाई की और मामले को संज्ञान में लेकर शिवपुरी विधायक व प्रदेश की वाणिज्य उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को गत दिवस नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है। एड. पीयूष शर्मा के अनुसार इस मामले में उनका कहना है कि साफ-स्वच्छ, पारिदर्शिता के साथ चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव संपादन करने के लिए अपनी गाइड लाईन बनाता है जिसका पालन चुनाव लडऩे वाले सभी अ यार्थियों को करना होता है और इनकी अवमानना करने पर चुनाव निरस्त करने का भी प्रावधान है चूंकि प्रदेश की वाणिज्य उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया एक वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता है ऐसे में उन्हें स्वयं चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करना चाहिए था वह उन्होनें नहीं किया और जिसके चलते ऐसा प्रतीत हुआ कि विधानसभा चुनाव में सरेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भाजपा प्रत्याशी यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा किया जा रहा है जिसमें उन्होनें चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई राशि से कहीं अधिक चुनाव खर्च अपने विधानसभा क्षेत्र में किया और इस खर्चे की सत्यतापूर्ण जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी गई जो कि नियमों के परिपालन में अपराध की श्रेणी में आता है इसलिए चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन ना किए जाने को लेकर मैंने इस मामले को लेकर न्यायालय में याचिका लगाई है और अब हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश द्वारा दिए गए नोटिस का जबाब देने के लिए स्वयं यशोधरा राजे सिंधिया अथवा उनके वकील को न्यायालय आकर अपना पक्ष रखना होगा। आगे माननीय न्यायालय का आदेश सर्वमान्य रहेगा। एड.पीयूष के अनुसार इस मामले की सुनवाई आगामी 28 मार्च को होना तय है। 

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