फसल में आग लगाने वाले को, सश्रम कारावास व अर्थदंड़

शिवपुरी। जिला एंव सत्र न्यायाधीश ए एस तोमर ने शनिवार को दिए एक फैसले मे आदिवासी किसान के खेत में रखी फसल में आग लगाने वाले आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास एंव 15 हजार रूपये के अंर्थदंड से दंडि़त किया है। अंर्थदंड़ में से 12 हजार रूपये पीडि़त किसान को दिए जाएंगे। अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक मदन बिहारी श्रीवास्तव ने की।

अभियोजन के अनुसार सुरवाया थाना क्षेत्र के ग्राम दादौल में 27 मार्च 2013 को फरियादी महेश आदिवासी की गाय आरोपी विजय पुत्र रमेश आदिवासी के खेत में घुस गई, और उसके चने की फसल खा ली, जिस पर आरोपी विजय फरियादी महेश के घर आकर झगड़ा करने लगा तो महेश ने उससे नुकसान की भरपाई करने की बात कही परंतु विजय नाराज होकर चला गया।

ग्राम दादौल में ही महेश का चार बीघा का खेत है जिसमे बनी झोपड़ी में उसकी पांच छह गाड़ी फसल रखी थी। रात को विजय ने आकर उक्त झोपड़ी मेंं आग लगा दी जिससे झोपड़ी में रखी 30-40 हजार रूपये की रखी फसल जल कर खाक हो गयी। मामले की शिकायत सुरवाया थाने में दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने आरोपी विजय के खिलाफ धारा 435 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया।

इस प्रकरण को विवेचना उपरांत सुनवाई हैतु न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायाधीश ने प्रकरण की सुपवाई के दौरान मामले में आये समस्त तथ्यो एंव साक्ष्यो पर विचारण उपरांत आरोपी विजय को एक वर्ष के सश्रम कारावास एंव 15 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अंर्थदंड़ में से 12 हजार रूपये पीडि़त किसान को दिए जाने का आदेश माननीय भी न्यायाधीश द्वारा दिया गया है।  

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