शिवपुरी। उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा शिवपुरी नगर पालिका के सरकारी आवासों में अवैध रूप से रहने वाले कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है।
शिवपुरी एसडीएम ने अनाधिकृत रूप से सरकारी आवासों में रहने वाले 30 कब्जाधारियों के खिलाफ बेदखली के आदेश निकाले हैं। मप्र लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 की धाराओं के तहत यह कार्रवाई की गई है अब इन्हें इन आवासों को खाली करना होगा।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट में पिछले दिनों इन सरकारी आवासों में नियमों धता बताकर रहने वाले लोगों के खिलाफ एडवोकेट विजय तिवारी ने एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस एसके गंगेले और जीडी सक्सेना की युगलपीठ ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे कि इन सरकारी आवासों में रहने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर अभी तक का किराया वसूल करने की कार्रवाई करें। इस मामले में नगर पालिका पर हाईकोर्ट ने 5 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया था। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब एसडीएम डीके जैन ने कार्रवाई करते हुए 30 लोगों के खिलाफ बेदखली के आदेश निकाले हैं।
इनके खिलाफ हुई कार्रवाई
राज्य नगर पालिका के सरकारी आवासों में रहने वाले इन तीस लोगों को आवास खाली करने होंगे। एसडीएम ने इनके खिलाफ आदेश निकले हैं जिनमें रामदुलारी चंदा, राधेश्याम सोनी, मदनलाल शर्मा, संजीव मिश्रा, ज्ञानीचंद्र शर्मा, अवधेश सिंह कुशवाह, हरिचरण सोनी, राजाराम, लालाराम, बंशी, पदम चौकसे, तुलसा, ब्रजगोपाल, शिवकुमार, भानू प्रसाद, सुशीला, मांगी, मथुरा, रामचरण, सुनतिया, रामहेत, याकूब खान, मुन्नालाल शर्मा, सोमदेव सिंह, दौलतराम गुर्जर, रामप्यारी, सुमित्रा, तेजा, नारायण सोनी, सुदीप अष्ठाना शामिल हैं।
पूर्व सीएमओ के खिलाफ भी हो कार्रवाई
अभी तो 30 के खिलाफ ऑर्डर निकले हैं, शेष जो रह गए हैं उनके खिलाफ भी बेदखली के आदेश होना चाहिए। इसके अलावा जिस पूर्व सीएमओ ने केस वापसी के ऑर्डर निकाले थे उस पर कार्रवाई हो और इन सभी लोगों से बाजार दर पर किराया वसूली की कार्रवाई भी होनी चाहिए।
विजय तिवारी,एडवोकेट एवं याचिकाकर्ता शिवपुरी
30 के खिलाफ ऑर्डर निकाले हैं
हाईकोर्ट से मिले निर्देशों के बाद नगर पालिका ने हमारे यहां केस प्रस्तुत किए थे, जिसमें 30 लोगों के खिलाफ मप्र लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के तहत आवास खाली कराने के ऑर्डर निकाल दिए गए हैं। ञ्जञ्ज डीके जैन,एसडीएम शिवपुरी
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