कारोबारी अपना लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन कराये अंतिम तिथि 4 फरवरी

शिवपुरी-खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता, निर्माता, पैकेजिंगकर्ता, प्रोसेसिंगकर्ता आदि को उनकी श्रेणी के अनुसार लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है।

लायसेंस/रजिस्ट्रेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की बेवसाइड  पर किया जा सकता है। लायसेंस/रजिस्ट्रेंशन की फीस संबंधी जानकारी भी बेवसाइड पर उपलब्ध है। समस्त कारोबारकर्ता अपने लायसेंस/रजिस्ट्रेशन 04 फरवरी 2014 तक बनवाना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के उपरांत बैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि शिवपुरी जिले के समस्त तहसील, ग्रामीण स्तर पर कार्य कर रहे खाद्य कारोबारी अपने लायसेंस/रजिस्ट्रेशन के आवेदन संबंधित जगह पर ही ऑनलाइन कर सकते है इसके लिए आवश्यक फीस को कियोस्क पर जमा कराना होगा। इसके अतिरिक्त चालान द्वारा भी फीस जमा कराई जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

खाद्य कारोबारी अपने-अपने लायसेंस/रजिस्ट्रेशन आवश्यक रूप से बनवाये। उन्होनें बताया कि समस्त खाद्य कारोबारी खाद्य सामग्री को खुले में रखकर विक्रय न करें तथा खाद्य सामग्री को कपड़े, कांच या जाली से ढककर ही प्रदर्शित कर विक्रय करना सुनिश्चित करें अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। अधिक जानकारी के लिए हेल्प लाइन नंबर 9584895477, 9926267948, 9926246651 पर संपर्क कर आवेदन से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

और किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर कृपया शिवपुरीसमाचार.कॉम को लिखें या संपर्क करें 9713550966