बिना अनुमति के वाहनों पर झण्डा और स्टीकर नहीं लगाये जा सकेगें

शिवपुरी-कलेक्टर आर.के.जैन द्वारा आगामी निर्वाचन को देखते हुए निर्देशित किया है कि कोई भी निजी वाहन स्वामी मोटर अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत स्वेच्छा से अपने वाहन पर ऐसा झण्डा या स्टीकर लगा सकता है, जिससे दूसरे उपयोगकर्ताओं को परेशानी या अवरोध न हों।
ऐसे झण्डे और स्टीकर 23 नवम्बर 2013 को अपरान्ह 5 बजे तक ही लगाये जा सकेगें। किसी भी व्यवसायिक वाहन पर झण्डा अथवा स्टीकर लगाने के लिए तथा प्रचार-प्रसार के लिए विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर संबंधित रिटर्निंग आफिसर से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। 

अनुमति पत्र की मूल प्रति वाहन की विंड स्क्रीन पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। यह अनुमति भी 23 नवम्बर 2013 को अपरान्ह 5 बजे तक ही प्रदान की जा सकेगी। वाहन में किसी तरह का वाह्य बदलाव अथवा लाउण्ड स्पीकर बिना वैधानिक अनुमति के लगाना दण्डनीय अपराध होगा।