शिवपुरी-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आर.के.जैन ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2013 के अंतर्गत चुनाव प्रचार की अवधि 23 नवम्बर को अपरान्ह 5 बजे मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व समाप्त हो जावेगी। इसके बाद प्रत्याशी केवल मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क कर सकेगें।
उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व में जिले के तथा संबंधित विधानसभा क्षेत्र के बाहर के व्यक्तियों को क्षेत्र की सीमा को अनिवार्यता छोडऩा होगा तथा 23 नवम्बर को अपरान्ह 4 बजे के बाद कोई भी सभा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। कलेक्टर आर.के.जैन ने सभी रिटर्निग आफिसर व अनुविभागीय दण्डाधिकारी विधानसभा क्षेत्र 23 करैरा, 24 पोहरी, 25 शिवपुरी, 26 पिछोर, 27 कोलारस को अपने-अपने नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत में चिन्हित किए गए स्थानों पर ही राजनैतिक दलों को सभा करने की अनुमति प्रदान करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री जैन ने निर्देश दिए कि सूची में वर्णित स्थानों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के अन्य स्थानों पर राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा सभा हेतु अनुमति संबंधित थाना प्रभारी के माध्यम से अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा। इस हेतु उपयोग किए जाने वाले स्थान, वाहन एवं लाउण्ड स्पीकर की अनुमति हेतु आवेदन पत्र संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत करना होगें। संबंधित थाना प्रभारी सभा स्थल का मौका मोआयना के उपरांत विधिवत अपनी लिखित अनुशंसा संबंधित एसडीएम को प्रेषित करेंगे।
श्री जैन ने निर्देश दिए कि नुक्कड़ सभाओं में किसी प्रकार का स्टेज, टेंट, अथवा विछात नहीं की जावेगी। राजनैतिक दल या अभ्यर्थी ऐसी सभाओं में रिक्शा, ऑटो रिक्शा में माईक लगाकर संबंधित थाना प्रभारी को सूचित कर नुक्कड़ सभा कर सकते है, लेकिन ऐसे रिक्शा, ऑटो रिक्शा अथवा लाउण्ड स्पीकर के उपयोग की अनुमति 23 नवम्बर शांम 5 बजे के बाद भी नहीं दी जावेगी।
राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नेताओं की कार्यक्रम की तिथि के साथ सभा दिनांक से अधिकतम चार दिवस पूर्व अनुमति का आवेदन प्रस्तुत करना होगा। लेकिन राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों के निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकित सूची के स्टार प्रचारकों के मामलों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। राजनैतिक दलों अथवा अभ्यार्थियों को सभा स्थल के अधिपति, स्वामी या स्थानीय प्राधिकारी से सभा हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी। इस हेतु निर्धारित धन राशि अनुमति उपरांत भुगतान करनी होगी। सभा के लिए सभी व्ययों को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में शामिल करना होगा।
प्रत्येक मैदान पर सभा हेतु अनुमति 23 नवम्बर 2013 को यह अनुमति प्रात: 8 से 10 एवं 2 से 4 बजे के ब्लॉक में ही दी जा सकेगी। 23 नवम्बर को विधानसभा से बाहर के कार्यकर्ता या वक्ता को मतदान समाप्ति हेतु नियत तारीख के 48 घण्टे पूर्व विधानसभा क्षेत्र अथवा जिले की सीमा को अनिवार्यता छोडऩा होगा। यदि एक ही स्थान के लिए एक ही तिथि और एक ही समय के लिए सभा की अनुमति किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा चाही जाती है तो ऐसी अनुमति प्रथम आवेदनकर्ता को ही दी जा सकेगी।
श्री जैन ने निर्देश दिए कि चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का प्रत्येक राजनैतिक दल और अभ्यर्थी को पूर्ण पालन करना अनिवार्य है। उन्होने कहा कि सभा में विघ्न डालने वाले या अव्यवस्था का प्रयत्न करने वालों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सहायता प्राप्त करें। स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही न करें। सभा अथवा नुक्कड़ सभा का व्यय निर्वाचन लेखा में शामिल होगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
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