पिता-पुत्र सहित तीन हत्यारोपियों को मिली आजीवान कारावास की सजा

शिवपुरी- तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अभिकेष चन्द्र शुक्ल की अदालत ने आज पिता-पुत्र सहित तीन हत्यारोपियों को आजीवान कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
मामला देहात थानांतर्गत आने वाले ग्राम बड़ागांव की है जहां ग्राम के ही एक युवक की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने विचारोणपरांत अपना फैसला सुनाया। आरोपी दो पुत्र व एक पिता है जिन्होंने मिलकर घटना को अंजाम दिया।

विवरण अनुसार देहात थानांतर्गत आने वाले ग्राम बड़ागांव निवासी राकेश, कैलाश पुत्र वादू आदिवासी और वादू पुत्र आदिवासी माहिया आदिवासी ने बीती 25 सितम्बर 2011 को ग्राम के ठाकुर बाबा चबूतरे के निकट फरियादी बादामी व पति पप्पू आदिवासी को सदोष अवरोध कारित कर जान से मारने की धमकी दी और आरोपियों द्वारा पप्पू की लुहांगी मारकर हत्या कर दी। 

हत्या के बाद मामला पुलिस ने संज्ञान में लिया और मामले की विवेचना उपरांत न्यायाधीश श्री शुक्ला ने धारा 341,506 से दोषमुक्त एवं धारा 302, 34 आईपीसी के तहत हत्या के आधार पर दोषी दोनों पुत्र राकेश व कैलाश आदिवासी और इनके पिता आदिवासी माहिया आदिवासी को आजीवान कारावास की सजा के साथ 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दी है। इस मामले में अभियोजन की ओर से अभिभाषक वीरेन्द्र शर्मा रहे जबकि अभियुक्तगणों की ओर से पैरवी पवन श्रीवास्तव व अशरफ जाफरी ने की।

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