दूसरें की संपत्ति पर किया प्रचार तो मिलेगी सजा

shailendra gupta
शिवपुरी। शासकीय संपत्ति या भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसकी संपत्ति पर चुनाव प्रचार से संबंधित नारे, पोस्टर चिपकाना, कटआउट लगाना, बैनर हौर्डिग लगाए जाते है तो एक हजार रूपयें तक के जुर्माने के साथ-साथ सजा भी हो सकती है। विधानसभा निर्वाचन 2013 को दृष्टिगत रखते हुए संपत्ति विरूपण के प्रकरणों पर निगरानी हेतु रिटर्रिंग अधिकारी शिवपुरी श्री डी.के.जैन द्वारा दलों का गठन भी कर दिया गया है।

एसडीएम व रिटर्निंग आफिसर शिवपुरी श्री डी.के.जैन ने कहा कि म.प्र. संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। चुनाव प्रचार के दौरान यदि चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है एवं टेलीफोन, वृक्षों एवं बिजली के खम्बों पर झण्डियां लगायी जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय संपत्ति को विकृत किया जाता है, तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिये तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये विधानसभा क्षेत्र 25 शिवपुरी के अंतर्गत लोक संपत्ति सुरक्षा दलों का गठन किया जाता है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा लोक संपत्ति को विरूपण से बचाने के लिये सभी आवश्यक सामग्री जैसे- गेरू, चूना, कूची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराए जाऐ। जिससे लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक संपत्ति को विरूपित होने से रोकेगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपार्ट दर्ज कराने के बाद लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता निजी संपत्तियों को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा।



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