विशेष विद्युत मेगा लोक अदालत में मिलेगी 50 प्रतिशत तक की छूट

shailendra gupta
शिवपुरी- विद्युत उपभोक्ताओं व विद्युत मण्डल के मध्य विद्युत बिलों के भुगतान को लेकर हुए विवाद के त्वरित निराकरण हेतु विशेष विद्युत मेगा लोक अदालत 21 सितम्बर को आयोजित की जावेगी।
जिसमें न्यायालय द्वारा विद्युत बिलों पर 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान रखा गया है। यह विशेष लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर शिवपुरी के अतिरिक्त ए.डी.जे न्यायालय परिसर, करैरा और पिछोर में भी आयोजित की जावेगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  ए.एस.तोमर ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय तथा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर विशेष विद्युत केम्प अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालत 21 सितम्बर 2013 को प्रात: 10.30 बजे से प्रारंभ होगी। 

उन्होंने बताया कि इस विशेष विद्युत मेगा लोक अदालत में अलग-अलग श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व में 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जावेगी। यह छूट सिर्फ 21 सितम्बर 2013 को आयोजित विशेष विद्युत मेगा लोक अदालत के लिये ही लागू होगी। ऐसे सभी विद्युत उपभोक्ता जिनके प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं तथा प्रीलिटीगेशन प्रकरणों को लोक अदालत के समक्ष रखवाकर छूट का लाभ प्राप्त कर प्रकरणों का निराकरण करवा सकते है।

सहकारी बैंक की साधारण सभा 26 सितम्बर को

शिवपुरी-जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, शिवपुरी की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन 26 सितम्बर 2013 को दोपहर 1.30 बजे प्रधान कार्यालय कोर्ट रोड़ शिवपुरी में आयोजित की जावेगी।


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