मंहगा पड़ा नाबालिग से इश्क: 10 साल का कारावास

करैरा। अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीष एसएस परमार ने नावालिग लडकी को भगाकर ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी को दस साल के कारावास तथा दो हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। घटना 22 सितम्बर 2012 की करैरा थाना क्षेत्र की है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

अभियोजन के अनुसार करैरा थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर निवासी 16 वर्षीय नावालिग लडकी 22 अक्टूबर 2012 को रात्रि में गायब हो गई थी जिसकी गुमषुदी रिपोर्ट लडकी के पिता ने करैरा थाने में दर्ज कराई थी। बाद में पता चला कि गांव का ही करन उर्फ करूआ लुहार उक्त लडकी को वहलाफुसला कर भगा कर ले गयातथा इन्दौर में रख कर चार दिन तक उसके साथ बलात्कार किया। 

मामले की पडताल के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लडकी को दस्तयाफ किया गया तथा आरोपी के विरूद्ध करैरा थाने में धारा 363, 366 , 376 (1) भारतीय दण्ड विधान का मामला दर्ज किया गया। तथा लडकी का मेडीकल परीक्षण उपरांत चालान पेष किया गया। 

न्यायालय में विचार उपरांत अपराध प्रमाणित होने पर आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीष एस.एस.परमार ने धारा 363 में तीन साल पंाच सौ रूपये , धारा 366 में पांच साल पांच सौ रूपये एवं धारा 376 (1) में दस वर्ष एक हजार रूपये के दण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा सभी सजाएं साथ-साथ भुगतना होगी। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी धनीराम यादव एजीपी द्वारा की गई।


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