बलात्कार के आरोपी को 10 साल की सजा

शिवपुरी- द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश श्रीवास्तव ने अपने एक अहम फैंसले में एक बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष की सजा के साथ-साथ सात हजार रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। वहीं भादवि की धारा 363 में सात वर्ष व तीन हजार रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। शेष आरोपी रामदयाल, पप्पू, गोलू को दोष मुक्त किया गया है।


अभियोजन के अनुसार बालिका के पिता नारायण सिंह रावत ने अपनी बेटी की गुम होने की सूचना 7 जनवरी को कोलारस पुलिस को दी जिस पर से पुलिस ने जांच उपरांत आरोपी रामदयाल व पप्पू पुत्रगण श्यामलाल रावत ग्राम बड़ौदी, रवि पुत्र रामदयाल रावत, गोलू पुत्र कपूर खां निवासी कुलवारा के खिलाफ धारा 363,366,376 व 2012 के अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रकरण दर्ज कर कोलारस पुलिस ने 11 फरवरी न्यायालय में चालन पेश किया जिस पर साक्षीयों के कथन उपरांत आरोपी रवि रावत पुत्र रामदयाल रावत के विरूद्ध प्रोटक्शन ऑफ चिल्ड्रन फाम सेक्सुअल ओफेक्स एक्ट 2012 की धारा 4 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया है।