फर्जी निकला कमिश्नर का आदेश: सरकारी जमीन पर प्लाटिंग

शिवपुरी-जिले के करैरा अनुविभाग के दिनारा कस्बे में एक युवक ने ग्वालियर आयुक्त का फर्जी आदेश लगाकर नायब तहसीलदार के यहां प्रकरण लगाकर आदेश को अमल करा लिया और पटवारी के यहां भी शासकीय भूमि को अमल कराकर उसे अपने नाम करा लिया और उक्त शासकीय भूमि पर प्लॉटिंग करना शुरू कर दी।

जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और इसकी शिकायत एसडीएम को की और इस मामले की पूरी जांच की गई तो उसमें चौकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस ने फरियादी पटवारी की शिकायत पर से आरोपी के विरूद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।

प्राप्त जानकारी दिनारा क्षेत्र के पटवारी बलराम धाकड़ ने पुलिस में शिकायत की कि आरोपी शरण पण्डा पुत्र विश्वनाथ पण्डा निवासी दिनारा ने आयुक्त ग्वालियर के फर्जी आदेश को लाकर नायब तहसीलदार के समक्ष प्रकरण क्रमांक 56/10/11 25.05.2011 को अमल करा लिया और बाद में प्रकरण क्रमांक 82/10/11 बी 121 में कार्य आदेश क्रमांक 17.06.2011 के माध्यम से पुलिस थाने के पास स्थित वेशकीमती शासकीय भूमि को पटवारी नक्शे में दर्ज करा  कर उस भूमि को अपने नाम भी करवा लिया और बाद में उक्त भूमि पर प्लॉटिंग करना भी शुरू कर दी। जब इसकी शिकायत ग्रामीणों ने करैरा एसडीएम को की और बाद में जब एसडीएम ने इसकी जांच कराई तो उसमें आयुक्त ग्वालियर का वह आदेश फर्जी पाया गया और उसमें सिद्ध हुआ कि आरोपी शरण पण्डा ने फर्जी तरीके से वह शासकीय भूमि अपने नाम करा ली।