शिवपुरी। सागर गैस एजेंसी करैरा की उपभोक्ताओं द्वारा लगातार की जा रही शिकायतों को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते सहायक आपूर्ति अधिकारी मनोज वाष्र्णेय एवं नापतौल निरीक्षक श्री राजेश चतुर्वेदी द्वारा जांच कराई गई। जांच के दौरान अनेकों अनिमितताऐं पाई जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि उपभोक्ताओं द्वारा उक्त गैस एजेंसी के विरूद्ध समय पर गैस सिलेण्डर ना देने, अवैध रूप से मनमानी कर गैस सिलेण्डरों की कालाबजारी करने तथा उपभोक्ताओं को सीधे गोदाम से सिलेण्डर देने और परिवहन राशि कम ना करने और शील्ड घरेलू सिलेण्डरों में निर्धारित मात्रा से कम गैस पाई जाने जैसी शिकायते आयुक्त ग्वालियर संभाग को की थी।