भदौरिया ने फर्जीवाड़ा कर बस अपने नाम कराई

शिवपुरी। कोतवाली पुलिस ने जांच के पश्चात फर्जी कागजात तैयार कर फरियादी अजीत सिंह की बस आरटीओ के कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम कराने के आरोप में सतेन्द्र सिंह भदौरिया निवासी गुरूद्वारा रोड के पीछे और उसके साले रविन्द्र सिंह पुत्र यदुनाथ सिंह भदौरिया निवासी तारकेश्वरी कॉलोनी के विरूद्ध धोखाधड़ी, षड्यंत्र और फर्जी कागजात तैयार करने का मामला दर्ज कर लिया है। फरियादी ने अपनी गाड़ी गुना ग्वालियर रूट पर चलाने के लिए आरोपियों को दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरूद्ध भादावि की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी सतेन्द्र सिंह पहले भी बैंक डकैती के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी अजीत सिंह पुत्र रूर सिंह सिख उम्र  81 वर्ष निवासी टोंगरा थाना सिरसौद ने 19 जून को पुलिस को आवेदन दिया था कि उसनेे दीपक अग्रवाल पुत्र डीसी अग्रवाल निवासी सागर रोड छतरपुर से 10 लाख 48 हजार रूपये में मार्च 2012 में बस क्रमांक डब्लूबी 41 0एफ 4955 खरीदी थी। फरियादी के अनुसार गाड़ी खरीदने के बाद उसने बस को गुना ग्वालियर चलाने के लिए दोनों आरोपियों को दे दी। बस की देखभाल के लिए उसने आरोपियों को अपनी स्कार्पियों गाड़ी भी दी, लेकिन आरोपियों  की नियत में बेईमानी आ गई और उन्होंने फर्जी कागजात तैयार किए। 9 अप्रैल 2012 को उसके फर्जी नाम से शपथ पत्र नोटरी के यहां तैयार कराया।

इस हेतु उसके फोटो उसके बैग से चुरा लिए। शपथ पत्र में कथित रूप से फरियादी ने वर्णित किया था कि उसने गाड़ी आरोपी सतेन्द्र को बेच दी है। इस आधार पर आरटीओ के कर्मचारियों से मिलकर दोनों आरोपियों ने उसके फर्जी हस्ताक्षर कर 16 अप्रैल को गाड़ी सतेन्द्र के नाम करा ली। इसकी जानकारी जब उसे मिली तो उसने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने जांच के बाद मामला सत्य पाते हुए दोनों आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया।