होटल व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेण्डर होने पर होगी कार्यवाही

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शिवपुरी। होटलों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगीं। उक्त आशय के निर्देश जिला कलेक्टर श्री आर.के.जैन ने गैस एजेंसियों के संचालक एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक में दिए।

जिला कलेक्टर ने गैस एजेसीं के संचालकों को निर्देश दिए कि होटलों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए उनकी आवश्यकता के आधार पर व्यवसायिक गैस सिलेण्डर ही दे और हॉकर्स द्वारा जो गैस सिलेण्डर घरों पर दिए जाते है। उन सिलेण्डरों का बजन तौलकर दें, इसके लिए वे वेट मशीन आवश्यक रूप रखे। 
 
उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेण्डर वितरण व्यवस्था में सुधार लायें। जिससे उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। श्री जैन ने खाद्य एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करें इसके लिए समय-समय पर गैस एजेसिंयों के गोदामों का भी निरीक्षण करें।
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