शिखरचंद व मुकेश के हत्यारे को आजीवन कारावास

shailendra gupta
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शिवपुरी। शिवपुरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश एएस तोमर ने दो लोगों के हत्या के आरोप में धारा 302 (दो शीर्ष)के तहत इंदर सिंह को आजीवन कारावास के साथ एक-एक हजार के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। वहीं उसके पिता सेवानिवृत्त प्रधान आरक्षक रामभरोसे को दोष मुक्त किया है। शासन की ओर से लोक अभियोजक मदन बिहारी श्रीवास्तव ने मामले की पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार 13 मार्च 2011 को सतीश गुप्ता, शिखरचंद गुप्ता, व मुकेश गुप्ता, लक्ष्मीबाई रोड़ शिवपुरी में सड़क पर खड़े थे वहां पर प्रधान आरक्षक रामभरोसे चिरौल्यिा के मकान में मुकेश गुप्ता किराये से रहते थे। दिन में करीब 11:30 बजे मुकेश ने अपनी बैटरी रामभरोसे के पुत्र इंदर सिंह उर्फ बल्लू से मांगी जिस पर से इंदर सिंह व मुकेश में कहा सुनी हो गई। कहा सुनी होने पर मुकेश से झगड़ा हो गया। 

इंदर सिंह ने पिता की बंदूक से मुकेश को पिता की 12 बोर बंदूक से गोली मार दी, शिखरचंद गुप्ता मुकेश को बचाने दौड़ा तो इंदर सिंह ने उसी बंदूक से शिखर चंद के सीने में गोली मार दी और आरोपी वहां से भाग गए। सतीश,विनोद, राजेश गुप्ता घायलों को अस्पताल लाये जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। न्यायाधीश ने सेवानिवृत्त रामभरोसे के पुत्र इंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया वहीं रामभरोसे को सजा से दोष मुक्त कर दिया।
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