केबीनेट की मीटिंग: 2283 नई नौकरियां, और भी कई फैसले

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मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की बैठक में विभिन्न विभाग के लिये 2,283 पद के सृजन को मंजूरी दी गई। इनमें 1042 पद कृषि विभाग की आत्मा परियोजना में, 554 संविदा पद खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग में तथा 667 पद महिला-बाल विकास विभाग में हैं।
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की विभिन्न अकादमियों तथा जिला, विकासखण्ड, ग्राम स्तर और अन्य स्थानों पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये संविदा कर्मियों की मानदेय की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करने का भी निर्णय लिया गया। यह वृद्धि एक अप्रैल, 2012 से लागू होगी। कृषि विभाग की आत्मा परियोजना में आज जिन पदों को स्वीकृति दी गयी उनमें ब्लॉक टेक्नॉलाजी मैनेजर, विषय-वस्तु विशेषज्ञ, कम्प्यूटर प्रोग्रामर तथा लेखा लिपिक के पद शामिल है। इन पदों के लिये निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऑन-लाइन चयन परीक्षा ली जायेगी। महिला-बाल विकास विभाग में 667 पद समेकित बाल संरक्षण योजना में राज्य एवं जिला स्तर पर स्थापित विभिन्न समितियों तथा राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधान अभिकरण, जिला बाल संरक्षण समिति, किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समिति के लिये संविदा आधार पर सृजित किये जाएँगे।

प्रवेश कर से छूट

मंत्रि-परिषद ने अगरबत्ती एवं धूप निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल तथा स्किम्ड मिल्क पॉउडर को प्रवेश कर से मुक्त करने का निर्णय लिया। अभी इन पर एक प्रतिशत प्रवेश कर लगता है। वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में इन सामग्रियों पर प्रवेश कर से छूट की घोषणा की गयी थी।

मंडी फीस छूट अवधि

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के बाहर तथा विदेशों से प्र-संस्करण के लिये मँगवाई जाने वाली दलहन यथा उड़द, मूँग,चना, मसूर, मटर पर देय मंडी फीस छूट की अवधि एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया।

यह निर्णय दाल उद्योग के महत्व, दाल उद्योग के संरक्षण और इन मिलों से उपलब्ध हो रहे रोजगार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

विशेष भर्ती अभियान

मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बेकलॉग/ केरी फारवर्ड पदों के साथ-साथ निःशक्तजन के पदों की पूर्ति के लिये चलाए जा रहे विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा को एक वर्ष बढ़ा कर 30 जून, 2013 करने का निर्णय लिया। इस अभियान में अभी तक 33 हजार 456 पद भरे जा चुके हैंै और 22 हजार 622 पद रिक्त हैं।

चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में डॉयलिसिस के लिये पद

मंत्रि-परिषद ने गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में पाँच डॉयलिसिस मशीनों की स्थापना के लिये 19 पदों के निर्माण पर आवर्ती व्यय 85 लाख 49 हजार रुपये तथा आउटसोर्स से स्वीपर के 3 पद भरे जाने की स्वीकृति दी। इससे महाविद्यालय में शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने में मदद के साथ ही मरीजों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सहायता प्राप्त होगी।

नीमच स्टोन

मंत्रि-परिषद ने नीमच स्टोन पर देय वेट की दर में संशोधन करने का निर्णय लिया। इस संबंध में वाणिज्यिक कर मंत्री ने 28 मार्च, 2012 को विधानसभा में घोषणा की थी। तद्नुसार नीमच स्टोन (परिष्कृत) 50 पैसे प्रति वर्ग फुट, अपरिष्कृत नीमच स्टोन पर 25 पैसे तथा वेट चुके अपरिष्कृत नीमच स्टोन से निर्मित परिष्कृत नीमच स्टोन पर 25 पैसे प्रति वर्ग फुट छूट रहेगी।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने विद्युत नियामक आयोग के लिये स्वीकृत कुछ पदों के उन्नयन, एक ही संवर्ग के पदों को एक समूह में लाने तथा कुछ नवीन पदों के सृजन का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने डाक्टर श्रीमती पद्मावती पाण्डे (सेवानिवृत्त), तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रीवा के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित करने की अनुमति दी।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 की धारा 42 में संशोधन करने का निर्णय लिया।
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