राज्य शासन ने अनूपपुर जिले के कोतमा नगर के पत्रकार श्री अरुण त्रिपाठी के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में एसडीओपी कोतमा, जिला अनूपपुर, श्री के.एल. बंजारे को म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं पुलिस रेग्युलेशन कंडिका 64 के उल्लंघन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में श्री बंजारे का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, भोपाल रहेगा।
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