राज्य शासन के उपक्रम-निगम-मंडल तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए महँगाई भत्ते की दर परिवर्तित की गई है। वित्त विभाग ने आज इस संबंध में आदेश जारी किए है।
चौथे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मियों के लिए, मूल वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन यदि कोई हो का, 589 प्रतिशत महँगाई भत्ता देय होगा। इसी तरह पाँचवें वेतन आयोग से वेतन पाने वाले एवं जिनके 50 प्रतिशत महँगाई भत्ते को महँगाई वेतन के रूप में परिवर्तित किया गया है को वेतन के साथ महँगाई भत्ते के महायोग पर 84 प्रतिशत महँगाई भत्ता देय होगा। इन कर्मियों को माह अप्रैल के मई में भुगतान होने वाले वेतन के साथ यह लाभ मिलेगा।
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