जिला तथा जनपद पंचायतों के कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना

मंत्रि-परिषद ने जिला-पंचायत एवं जनपद-पंचायत के कर्मचारियों के लिये अंशदायी पेंशन योजना लागू करने का फैसला भी लिया। इस योजना में जिला एवं जनपद पंचायत कर्मियों को भी पेंशन की पात्रता होगी। इससे कुल 3,543 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इनमें 50 जिला-पंचायतों के 413 और जनपद पंचायतों के 3,130 कर्मचारी शामिल होंगे।


जिला एवं जनपद-पंचायत के ऐसे कर्मचारी जो इस योजना के प्रभावशील होने के बाद में नियुक्त हुए हैं, उनके लिये यह योजना अनिवार्य होगी। पूर्व से नियुक्त ऐसे कर्मचारी जिनकी अधिवार्षिकी आयु-सीमा अंशदायी पेंशन योजना लागू होने की तिथि से 10 वर्ष या उससे अधिक की शेष हो और जिन्होंने अंशदायी पेंशन योजना स्वीकार करने का विकल्प दिया हो, ऐसे कर्मचारियों को भी अंशदायी पेंशन योजना का लाभ हासिल हो सकेगा। इस पेंशन योजना में पात्र कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत (मूल वेतन + महँगाई भत्ता) का कटौत्रा हर माह किया जायेगा और इसी के बराबर का अंशदान राज्य सरकार द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास के माध्यम से किया जायेगा। नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होने पर प्रतिवर्ष कुल 256.85 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय-भार आयेगा।