मण्डी सचिव जमानत पर रिहा, दो अभी भी जेल में

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शिवपुरी. विगत दो दिन पूर्व जिले के करैरा क्षेत्र में कृषि मण्डी के बाहर चल रही समानंतर खरीदी को बंद कराने पर मण्डी सचिव की मारपीट व अवैध हथियार बरामदगी के मामले में जेल गए मण्डी सचिव एवं अन्य आरोपियों की अवैध हथियार एवं मारपीट के मामले में जमानत हो गई। धारा 110 के तहत जमानत न होने पर एक पार्षद एवं अन्य अभी जेल मे है। रिहा हुए मण्डी कर्मचारी कल बुधवार को आगामी की रणनीति पर प्रेसवार्ता करेंगे।
जानकारी के अनुसार शनिवार को बाजार में चल रही समानांतर खरीदी के विरूद्ध कार्यवाही करने पहुंचे मण्डी सचिव आर.के.शर्मा की पुष्पेन्द्र एवं जीतू मिश्रा नामक युवक ने जमकर मारपीट कर दी थी। इस घटना की रिपोर्ट कराने जब मण्डी सचिव थाने पहुंचे थे और मण्डी उपनिरीक्षक विनोद गुप्ता की गाड़ी से मेडीकल कराने जा रहे थे तभी मारपीट के आरोपी पुष्पेन्द्र के कहने पर पुलिस ने मण्डी कर्मचारियों की गाड़ी तलाशी ली और उसमें से पिस्टल बरामद की थी। 

बरामदगी के साथ ही पुलिस ने मण्डी सचिव, मण्डी उपनिरीक्षक विनोद गुप्ता, दिलीप यादव पार्षद एवं एक अन्य आरोपी के विरूद्ध मामला दर्ज किया था वहीं दूसरी ओर धारा 110 के तहत पुष्पेन्द्र व जीतू के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। जब आरोपियों को जेएमएफसी न्यायालय में पेश किया तो यहां से जमानत खारिज कर जेल भेज दिया गया था। आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश के पश्चात मारपीट की घटना एवं मारपीट के मामले में सभी आरोपियों को जमानत मिल गई। 

परन्तु धारा 110 की कार्यवाही में जमानत न होने पर पुष्पेन्द्र एवं दिलीप यादव जेल से रिहा नहीं हो सके। पूरे घटनाक्रम में मण्डी कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही के विरोध में मण्डी प्रबंधन द्वारा एक राय होकर कार्यवाही के लिए ज्ञापन सौंपा गया था। इस मामले में छूटकर आए मण्डी सचिव बुधवार को आगामी रणनीति के तहत प्रेसवार्ता कर सकते है।

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