स्कूल के आसपास धारा 144 लागू

शिवपुरी. माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र.भोपाल द्वारा वर्ष 2012 की कक्षा 10वीं एवं 12वंी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य जिला मुख्यालय पर शा.उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय क्र. 1 शिवपुरी में मूल्यांकन केन्द्र पर शुरू हो गया है । मूल्यांकन केन्द्र पर अवांछनीय व्यक्ति प्रवेश न करें। इसको देखते हुए मूल्यांकन केन्द्र की सीमा में धारा 144 लागू की गई है।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी आर.बी.प्रजापति ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत उक्त मूल्यांकन केन्द्र की सीमा क्षेत्र में मूल्यांकन से असंबंधित व्यक्ति एवं अवांछनीय तत्व तथा कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, धारधार हथियार लेकर विचरण करने पर प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेश में उल्लेख किया है कि मूल्यांकन केन्द्र पर सिर्फ मूल्यांकन कार्य से संबंधित स्टाफ, एवं मूल्यांकन केन्द्र के छात्र स्कूल के प्राचार्य की अनुमति से परीक्षा आदि कार्य के लिए ही प्रवेश कर सकेंगे।

यह आदेश सुरक्षा बलों, प्रातीय शस्त्र बल, म.प्र.पुलिस, होम गार्ड, केन्द्रीय फोर्स, बैंकों के गार्डों, दूरसंचार के गार्डों जो कि कानून व्यवस्था हेतु हथियार रखने के लिए अधिकृत किऐ गये है, उन पर लागू नहीं होगा। यह आदेश मूल्यांकन कार्य समाप्ति तक लागू रहेगा।