खेल की दुकान को बीयरबार बनाने वाले दो युवकों को जेल

shailendra gupta
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शिवपुरी। बीते 23 नवम्बर 2011 को कोमल सिंह पुत्र बाबूलाल कुशवाह उम्र 29 वर्ष निवासी नबाब साहब रोड आरा मशीन के पीछे शिवपुरी को सहायक जिला आबकारी अधिकारी डी.एल.यादव एवं आबकारी उपनिरीक्षक अरविन्द रोष्टा ने पाराशर स्पोर्ट्स से अवैध शराब का कारोबार करते एवं पिलाते हुए पकड़ा था जहां इस मामले में आबकारी विभाग ने इस मामले में धारा 36 एवं 36 ए के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।  
माननीय न्यायालय के न्यायाधीश अमित निगम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी द्वारा अपने फैसले में आरोपी युवक को क्रमश: 2 व 3 माह के कारावास एवं 300 एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड जमा न करने पर क्रमश: 15 एवं 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

विस्तृत विवरण के अनुसार कोमल सिंह पुत्र बाबूलाल कुशवाह निवासी नबाब साहब रोड आरा मशीन के पीछे शिवपुरी के द्वारा शहर के बीचों बीच पाराशर स्पोर्ट्स दुकान से अवैध शराब विक्रय व शराब पिलाने की शिकायतें  जिला आबकारी विभाग शिवपुरी को मुखबिर द्वारा मिल रही थी। जिस पर मामले को गंभीरता से लेते हुए सहायक जिला आबकारी अधिकारी डी.एल.यादव एवं आबकारी उपनिरीक्षक अरविन्द रोष्टा सहित आबकारी बल ने औचक कार्यवाही करते हुए पाराशर स्पोर्ट्स पर छापा डाला। 

जहां आरोपी कोमल सिंह को अवैध रूप से शराब बेचते एवं पिलाते हुए पकड़ा तत्काल मौके से आरोपी के कब्जे से 100 एमएल शराब से भरे हुए चार ग्लास, 90-90 एमएल शराब से भरे हुए दो मैकडोबल बिस्की के पाव तथा 300 एमएल बीयर की किंगफिशर स्ट्रंाग बियर की बोतल एवं 500 एमएल की ब्लैक फोर्ट बीयर की बोतल पाई गई। आरोपी के विरूद्ध आबकारी विभाग ने धारा 36 एवं 36 ए के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए न्यायालय में पेश किया। जहां से दिनांक 19 मार्च को माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त सजा आरोपी को सुनाई गई।
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