नए कानून से व्यापारियों में घबराहट का माहौल

shailendra gupta
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शिवपुरी. केन्द्र की यूपीए सरकार ने नए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून को एक अप्रैल से लागू करने के बाद व्यापारियों को मुश्किल में डाल दिया है। इस नए कानून के लागू किए जाने से एक बार फिर से पूरे देश में बाबूशाही हावी होने की संभावना है। पूर्व में केन्द्र में काबिज रहीं सरकारों ने बाबूराज खत्म करने के लिए लायसेंस प्रणाली को समाप्त किया, लेकिन वर्तमान में केन्द्र में बैठी कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने इस नए कानून से लायसेंस प्रणाली को दोवारा ला दिया है।  
अब शहर में चाट, पकौड़ी के ठेले लगाने वाले, खुले में तेल बेचने वाले और मसाला बेचने बाले व्यापारियों तक को इस नए एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन एवं पंजीयन कराना होगा। पंजीयन की बात आते ही शहर के व्यापारियों में घबराहट का माहौल पैदा हो गया है।

कुछ व्यापारियों ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा लाया गया। खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम मनमाने ढंग से देश में लागू किया गया है। इस नए एक्ट से छोटे व्यापारियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। खाद्य पदार्थ बेचने बाले छोटे एवं बड़े व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस रजिस्ट्रेशन में कम से कम पांच सौ से लेकर एक हजार रूपए का खर्चा आना तय है। इस नए एक्ट के लागू होने के बाद छोटे व्यापारियों के पंजीयन के लिए बाबूओं के हाथ पैर अलग जोडऩे होंगे। इस नए एक्ट से  लायसेंस प्रणाली बाली  पुरानी व्यवस्था एक बार फिर से दोहराई जा रही है। पूर्व में कई सरकारों ने व्यापारियों की सहूलियत के हिसाब से कड़े कानूनों को खत्म किया, पूर्व में खाद विभाग से लायसेंस लेना पड़ता है। मगर पूर्व की सरकारों ने इसे समाप्त किया और व्यवसाईयों के लिए सुगम  कारोबार संचालित करने के लिए व्यवस्थाओं को दुरूस्त किया मगर केन्द्र की यूपीए सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का नया एक्ट लाकर बाबूशाही को पुन: पटरी पर ला दिया है।

घबरायें नहीं व्यापारी: मिश्रा

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम एक्ट को देखने वाले खाद्य एवं औषधी प्रशासन में पदस्थ फूड इंस्पेक्टर आशुतोष मिश्रा का कहना है कि मिलावटी कारोबार को थामने के लिए यह नया एक्ट लाया गया है। व्यापारी अपना पंजीयन अप्रैल माह तक करा सकते हैं और पंजीयन की राशि बैंक में चालान द्वारा जमा कर निर्धारित दस्तावेजों के साथ फार्म हमारे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नए व्यापारियों के लिए पंजीयन की 31 मार्च अंतिम तारीख नहीं है। लेकिन पंजीयन जल्द से जल्द अवश्य कराएं।  
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