शिवपुरी. लो जिला प्रशासन को चौथ वसूली का एक और रास्ता मिल गया। प्रशासन की वसूली अब परंपरा बन गई है। दवा की दुकानों को थोक विक्रेता का लाइसेंस दिया जाता है, फिर रिटेल बिक्री की मौखिक अनुमति और उसके बाद ड्रग इन्सपेक्टर शुरू कर देता है अवैध वसूली। मार्केट में वीकीली ऑफ के दिन बाजार खुलने की अनुमति देकर लेबर इन्सपेक्टर की वसूली। पूरे बाजार से फूड इन्स्पेक्टर की वसूली, नापतौल विभाग की वसूलीऔर तमाम वसूलियां, इतनी कि लिखते लिखते हाथ थक जाएं। ये सब नियमित वसूलियां हैं जो हर महीने की जातीं हैं और खुलेआम की जातीं हैं, जैसे इनका अधिकार हो। यह सभी जानते हैं खाद्य विभाग साल भर में कुल दुकानों का दस प्रतिशत भी सेम्पलिंग नहीं करता। होटलों एवं रेस्टोरेंट्स पर लगातार घरेलू गैस का उपयोग किया जाता है, एक रेस्टोरेंट में प्रतिदिन 4 से 8 सिलेण्डर। गाडिय़ों में खुलेआम घरेलू सिलेण्डर उपयोग किए जाते हैं लेकिन बजाए तमाम अवैध कारोबार को रोकने के, प्रशासन वसूली में व्यस्त बना रहता है। अब प्रशासन ने वसूली का एक नया फंडा खोज निकाला है। प्रशासन ने उन लोगों को चेतावनी दी है जो अपने बच्चों के ब्याह रचाने की योजना बना रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि यदि ब्याह में घरेलू गैस का उपयोग किया तो कार्रवाई होगी। व्यावसायिक गैस का उपयोग करना होगा।
प्रशासन ने एक प्रेसनोट जारी कर रहा है कि :-
मैरिज गार्डन, होटल, धर्मशाला एवं अन्य परिसरों में घरेलू गैस का दुरुपयोग पाए जाने पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों के तहत कार्यक्रम के आयोजनकर्ता एवं संबंधित परिसर के मालिक को दोषी मानकर उनके विरूध म.प्र. आवश्यक वस्तु अधिनिमय 1955 की धारा 3/7 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने जिले के गार्डन होटल, धर्मशाला एवं अन्य परिसरों के संचालकों को निर्देश दिये हैं कि उनके परिसर में होने वाले वैवाहिक एवं अन्य कार्यक्रमों में भोजन एवं नाश्ता बनाने हेतु केवल व्यवसायिक सिलेण्डरों (19 किग्रा) का ही उपयोग करें। यह शिकायत प्राप्त हो रही हैं कि इस प्रकार के आयोजनों में आयोजनकर्ता घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग कर रहे हैं, जो पूर्णत: अवैध है।
आयोजनकर्ता इस प्रकार के आयोजनों में व्यवसायिक कनेक्शन लेकर ही व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का प्रयोग करें। जिसकी सूचना जिला आपूर्ति अधिकारी को भी दें। मैरिज गार्डन, होटल, धर्मशाला एवं अन्य परिसरों के संचालक आयोजनकर्ताओं से बुकिंग के समय ही यह वचन पत्र भी लें कि वे आयोजन के दौरान केवल व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग करेंगे। जिसकी प्रति सबंधित अधिकारी को भी देनी होगी। व्यवसायिक उपभोक्ताओं को व्यवसायिक सिलेण्डरों के कैश मेमो, बिल रखना भी आवश्यक होगा जो जांच के दौरान अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने जिले के गार्डन होटल, धर्मशाला एवं अन्य परिसरों के संचालकों को निर्देश दिये हैं कि उनके परिसर में होने वाले वैवाहिक एवं अन्य कार्यक्रमों में भोजन एवं नाश्ता बनाने हेतु केवल व्यवसायिक सिलेण्डरों (19 किग्रा) का ही उपयोग करें। यह शिकायत प्राप्त हो रही हैं कि इस प्रकार के आयोजनों में आयोजनकर्ता घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग कर रहे हैं, जो पूर्णत: अवैध है।
आयोजनकर्ता इस प्रकार के आयोजनों में व्यवसायिक कनेक्शन लेकर ही व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का प्रयोग करें। जिसकी सूचना जिला आपूर्ति अधिकारी को भी दें। मैरिज गार्डन, होटल, धर्मशाला एवं अन्य परिसरों के संचालक आयोजनकर्ताओं से बुकिंग के समय ही यह वचन पत्र भी लें कि वे आयोजन के दौरान केवल व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग करेंगे। जिसकी प्रति सबंधित अधिकारी को भी देनी होगी। व्यवसायिक उपभोक्ताओं को व्यवसायिक सिलेण्डरों के कैश मेमो, बिल रखना भी आवश्यक होगा जो जांच के दौरान अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
इस प्रेसनोट का लव्वोलुआब केवल इतना कि प्रशासन ने अवैध वसूली का एक नया रास्ता इजाद कर लिया है। अब जब भी आप अपने बच्चों का ब्याह रचाएंगे तो एक सरकारी बाबू आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। जांच करेगा सिलेण्डर घरेलू है या व्यवसायिक। कानून का डर दिखाएगा फिर आपसे हजार दो हजार जो भी अधिकारियों से तय कर दिए हों, वसूलेगा और चला जाएगा।
वाह भई वाह का यूनिक कान्सेप्ट है वसूली का।
वाह भई वाह का यूनिक कान्सेप्ट है वसूली का।