अध्यापन कार्य नहीं करने वाले अध्यापकों को नहीं मिलेगा फरवरी से वेतन

shailendra gupta
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शिवपुरी-शिक्षण कार्य में कार्यरत लापरवाह शिक्षकों पर अब गाज गिराने की तैयारी आयुक्त लोक शिक्षण मप्र द्वारा कर ली गई है। विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि निर्धारित शाला में अध्यापन नहीं करने वाले शिक्षकों के वेतन देयक नहीं होने की व्यवस्था को लागू करने संबंधी आदेश दिया है। कक्षा 1-8 तक संचालित दक्षता संवर्धन एवं मासिक मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षावार छात्रों की उपलब्धि की एजूकेशन पोर्टल में ऑनलाईन रूप से दर्ज की जाती है प्रत्येक कक्षा के सामने उस कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक का नाम भी दर्ज होता है।

आयुक्त लोक शिक्षण मप्र द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2056 के अनुसार बताया गया है कि पोर्टल में पृविष्टि के समय यदि किसी शिक्षक का नाम किसी भी कक्षा में अध्यापन कार्य के लिये नहीं चुना गया है। ऐसे शिक्षकों की शालावार सूची पोर्टल में निर्धारित शाला में अध्यापनक नहीं करने वाले शिक्षकों आइकॉन पर क्लिक करके प्राप्त होती है ये शिक्षक अपनी पदस्थी शाला में अद्यापन कार्य नहीं कर रहे है संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी इस सूची का परीक्षण करेंगे। समुचित कारण यथा डी.एड./बी.एड. प्रशिक्षण स्वीकृत अवकाश के अतिरिक्त अन्य कारण की स्थिति में निर्धारित शाला में अध्यापन नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन माह फरवरी 2012 से आहरित नहीं किया जाएगा।
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