होटल चलाने के लिए ये लाइसेंस जरूरी


होटल बनाने से पहले 5 तरह के लाइसेंस लेना जरूरी होता है। अगर ठहरने के साथ खाने की भी फैसिलिटी दी जा रही है, तो अलग से भारतीय खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से लेकर अग्निशमन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना कानूनन जरूरी होता है।
  • व्यापार लाइसेंस: ये लाइसेंस स्थानीय नागरिक प्राधिकरण के जरिए लिया जाता है।
  • ईटिंग हाउस लाइसेंस: ये लाइसेंस शहर के लाइसेंसिंग पुलिस आयुक्तों के जरिए लिया जाता है।
  • खाद्य सुरक्षा लाइसेंस: होटल में रेस्टोरेंट चलाने पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा प्राधिकरण एफएसएसएआई से लेना जरूरी है।
  • अग्निशमन विभाग का लाइसेंस: ये लाइसेंस अग्निशमन विभाग के जरिए लिया जाता है।
  • शराब लाइसेंस: होटल में बार खोलने के लिए स्थानीय आबकारी आयुक्त से इस लाइसेंस को लेना जरूरी है।