शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश एसबी शर्मा ने अपहरण के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अभियाेजन के अनुसार 8 मई 2012 को फरियादी प्रहलाद अपने लडके मुकेश व बंटी के साथ जंगल में लकडी बीनने गया था, जब वह गांव को लौट रहे थे तभी सांकरा के पास 5 बदमाश मिले। जिनके पास थे।
बदमाशों ने तीनों को पकड लिया और जाति पूछी और 1 लाख रूपए की फिरौती की मांग की और मारपीट भी की जिसके बाद फरियादी प्रहलाद अपने दोनों बेटों मुकेश और बंटी को बदमाशों के पास छोडकर फिरौती की रकम लेने गया लेकिन बदमाशों ने कहा कि वह इसकी शिकायत पुलिस से नहीं करें। इसके बाद फरियादी ने 1 लाख रूपए की फिरौती देकर अपने दोनों बेटों को छुडाया जिसके बाद प्रहलाद की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया।
जहां से आरोपी धीरा और मानसिंह को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है इस मामले में रामवरण उर्फ पप्पू फरार चल रहा है। जबकि एक आरोपी रमेश को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया था। मामले की पैरवी वरिष्ठ अभिभाषक योगेन्द्र विजयवर्गीय ने की।