शिवपुरी। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी ने शस्त्र अनुज्ञप्ति शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) बी के तहत दो शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए है।
इस संबंध में जारी आदेश में ग्राम रतवास थाना बामौरकलां निवासी रामवराजा पुत्र गजराज सिंह यादव द्वारा शस्त्र लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर शस्त्र लायसेंस क्रमांक 20/1983/111/एसडीएम/पिछोर पर दर्ज एक 12 बोर बंदूक की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई है।
इसी प्रकार ग्राम दिदावनी थाना बामौरकलां निवासी मनमोहन शर्मा पुत्र रमेश प्रसाद शर्मा के शस्त्र लायसेंस क्रमांक 10/2014/111/डीएम/शिवपुरी पर दर्ज एक 315 बोर रायफल की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई है।
Social Plugin