मारपीट करने वाले आरोपियों को 3-3 माह का कारावास व जुर्माना | kolaras, Shivpuri News

कोलारस। कोलारस न्यायालय द्वारा मारपीट के आरोपियो को 3-3 माह का कारावास एवं 3 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विगत वर्ष 21 नबम्बर 2017 को ग्राम पचावला में दुकान से सामाग्री उधार मांगने को लेकर विपिन शर्मा दुकानदार से राजू दांगी ने मारपीट कर दी थी इसके बाद विपिन के भाई रविन्द्र के साथ भाी राजू, राधेश्याम, भोला, जुगराज ने मारपीट कर दी जिस पर उन्हे चोटे आई। 

रन्नौद पुलिस नेे कार्यवाही कर आरोपियो को न्यायालय में पेश किया जिस पर न्यायालय कोलारस ने आरोपियो को 3-3 माह का काराबास एवं 3 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई मामले की पेरवी शासन की ओर से एडीपीओ निर्मल अग्रवाल ने की।