चेक बाउंस: न्यायालय ने शंकरलाल मंगल को एक वर्ष की सजा और 11 लाख 60 हजार प्रकार का दंड | Shivpuri News

0
शिवपुरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी अभिषेक सक्सेना द्वारा चैक बाउंस के मामले में आरोपी शंकरलाल मंगल को दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया, साथ ही परिवादी को 11 लाख 60 हजार रुपए प्रतिकर देने का आदेश पारित किया। प्रतिकर न देने की दशा में 6 माह का सश्रम कारावास पृथक से अदा करने होंगे। परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव द्वारा की गई।

अभियोजन की कहानी के अनुसार अभियुक्त शंकरलाल मंगल पुत्र भगवत शरण मंगल निवासी वर्धमान कॉम्प्लेक्स के पास शिवपुरी ने परिवादी सौरभ जैन निवासी फतेहपुर रोड शिवपुरी से 9 लाख रुपए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राप्त किए थे। उक्त उधार ली गई राशि के भुगतान के लिए अभियुक्त शंकरलाल ने परिवादी सौरभ जैन को एक चैक बैंक ऑफ बडौदा शाखा शिवपुरी का प्रदत्त किया था। 

उक्त चैक परिवादी ने भुगतान हेतु अपने खाते में प्रस्तुत किया तो बैंक द्वारा आरोपी के खाते में अपर्याप्त राशि के आधार पर बिना भुगतान बाउंस होकर उक्त चैक परिवादी को वापस कर दिया। उक्त चैक बाउंस होने के पश्चात परिवादी ने अभियुक्त शंकरलाल को 9 लाख रुपए की मांग हेतु 15 दिवस का नोटिस अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से धारा 138 परक्राम्य अधिनियम के तहत भेजा। उक्त नोटिस के बाद भी आरोपी शंकरलाल ने परिवादी से उधार ली गई राशि का भुगतान नहीं किया। 

फिर अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से परिवाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की साक्ष्य उपरांत वाद विचारण माननीय न्यायधीश श्री अभिषेक सक्सेना न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी शिवपुरी ने आरोपी शंकरलाल को चैक बाउंस का आरोपी मानते हुए आरोपी शंकर को एक वर्ष का सश्रम कारावास और 11 लाख 60 हजार रुपए परिवादी को प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने का आदेश पारित किया गया। 

यदि अभियुक्त प्रतिकर के रूप में 11 लाख 60 हजार रुपए अदा नहीं करेगा तो आरोपी शंकरलाल को 6 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश भी पारित किया है। उक्त प्रकरण में परिवादी सौरभ जैन की ओर से पैरवी गजेन्द्र सिंह यादव अधिवक्ता द्वारा की गई।

Post a Comment

0Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!