खेत विवाद में हत्या का प्रयास करने वाले पिता-पुत्रों को 10-10 साल की सजा

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धि मिश्रा ने खेत विवाद में हत्या का प्रयास का प्रयास करने वाले पिता व 2 पुत्रों को 10-10 की कैद और दूसरे पक्ष के 2 भाईयो को 2-2 साल की सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजन अधिकारी भगवानदास राठौर के अनुसार फरियादी रामजीलाल यादव अपने भाई हरवीर सिंह यादव के साथ खेत पर पहुंचे। जहां आरोपी गुलाबसिंह यादव अपने बेटे हरपाल व छत्रपाल यादव के साथ खेत की जुताई कर रहे थे। अपने खेत की जबरन जुताई का विरोध किया तो तीनों पिता-पुत्रों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। 

रामजीलाल को 13 कुल्हाड़ी आैर हरवीर सिंह को 7 कुल्हाड़ी मारीं। मामले में रन्नौद थाना पुलिस ने तीनों पिता-पुत्रों पर धारा 326 व 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि दूसरे पक्ष के रामजीलाल व हरवीर के खिलाफ भी क्रास कायमी की। दोनों पक्षों के तर्क व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने फैसला दिया है। 

जिसमें हत्या के प्रयास के आरोपी गुलाबसिंह पुत्र स्वर्गीय गिरवर सिंह और उसके दोनों बेटे हरपाल यादव व छत्रपाल सिंह यादव को 10-10 साल की कैद व 3-3 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। दूसरे पक्ष के आरोपी रामजीलाल व हरवीर यादव को भी 2-2 साल की कैद व अर्थदंड से दंडित किया है।

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