पोहरी। आज माननीय न्यायालय पोहरी के जेएमएफसी धीरज कुमार के न्यायालय में हुए महत्वपूर्ण निर्णय में घर में घुसकर शराब पीने के लिए पैसे मांगने ना देने पर मारपीट करने के आरोपी करण सिंह पुत्र रामजीलाल निवासी ग्राम खटाई को 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1500 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया शासन की ओर से पैरवी ADPO विशाल काबरा ने की।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 17 दिसंबर 2014 को रात्रि के 9:00 बजे ग्राम घटाई अंतर्गत थाना पोहरी मैं आरोपी करण सिंह ने फरियादी रामकिशन के घर में घुस कर उससे शराब के लिए रुपए मांगे ना देने पर उसकी मारपीट की फरियादी रामकिशन की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना पोहरी ने आरोपी करण सिंह के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत न्यायालय में पेश किया न्यायालय ने उसके समक्ष आई साक्ष एवं दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी करण सिंह को दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1500 के अर्थदंड से दंडित किया।
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