PANDEY TRADING COMPANY पिछोर: सेवा में कमी की दोषी, किसाना को जुर्माना अदा करने के आदेश

Updesh Awasthee
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शिवपुरी| जिला उपभोक्ता फोरम शिवपुरी ने अपने पारित आदेश में पांडेय ट्रेडिंग कंपनी बाचरौन चौराहा पिछोर पर उपभोक्ता की सेवाओं में कमी पाए जाने पर ब्याज सहित रुपए, 7 ब्लैंक चैक एवं ट्रैक्टर के मूल दस्तावेज वापस करने का आदेश दिया है। 

आवेदक चिंतामणी धाकड़ निवासी ग्राम गुरुकदवाया ने 26 जून 2013 को महिंद्रा ट्रैक्टर खरीदा था। एजेंसी वालों ने48 एचपी कहकर ट्रैक्टर बेच दिया। लेकिन ट्रैक्टर 45 एचपी निकला। जिससे 40 हजार रुपए का अंतर आया। किसान ने एडव्होकेट अजय जैन व संजय कुशवाह के माध्यम से उपभोक्ता फोरम की शरण ली। सुनवाई के दौरान फोरम ने यह आदेश पारित किया है। 

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