शिवपुरी। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने जिले की जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। जिसका लाभ पात्र एवं जरूरतमंद परिवार लेकर अपनी कन्याओं का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन कर सके। राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत 17 जनवरी 2018 को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में प्रति निकाय में 200 जोड़ों के विवाह करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजनान्तर्गत राज्य शासन ने राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार की गई है। इस राशि में से सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु अधिकृत निकायों को 3 हजार रूपए एवं सामग्री की कीमत 5 हजार रूपए प्रति कन्या के मान से तथा शेष राशि 43 हजार रूपए कन्या के बचत खाते में जमा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन निर्धारित कैलेण्डर वर्ष 2019 द्वारा किया जाएगा। कैलेण्डर में दी गई निर्धारित तिथियों के अतिरिक्त यदि स्थानीय स्तर पर प्रचलित रीति-रिवाजों के तहत अन्य तिथियों में शादी कराना आवश्यक हो तो जिला स्तर से 15 दिवस पूर्व पृथक से स्वीकृति ली जाएगी।
निकाय द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अंतर्गत कन्या विवाह/निकाह योजना की राशि का लाभ प्राप्त करने हेतु आय सीमा का बंधन नहीं होगा। सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष एवं पुरूष की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य होगा। आयु की पुष्टि हेतु शासन द्वारा निर्धारित दस्तावेज मान्य होंगे। हितग्राही कन्या को आर्थिक सहायता केवल सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर ही उपलब्ध कराई जाएगी।
वर-वधू के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को विवाह कार्यक्रम में आयोजन की तिथि से 15 दिवस पूर्व विवाह पोर्टल पर दर्ज करते हुए सत्यापन करना अनिवार्य होगा। सामूहिक विवाह सम्मेलन हेतु कन्या को वितरित की जाने वाली सामग्री एवं राशि हेतु मांगपत्र जिला स्तर पर 10 दिवस पूर्व भेजना अनिवार्य होगा। ताकि सामग्री की व्यवस्था एवं आवंटन प्रदाय करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
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