पोहरी। आज न्यायालय पोहरी के जेएमएफसी धीरज कुमार के न्यायालय में हुए महत्वपूर्ण निर्णय में घर में घुसकर मारपीट करने के आरोपीगण बदामी सिरनाम केदारी खेरू जाति जाटव निवासी ग्राम देवपूरा थाना बैराड़ दोषी पाते हुए एक एक वर्ष के कारावास एवं 1100 - 1100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी विशाल काबरा ने की।
अभियोजन के अनुसार दिनांक02 अक्टूबर 2016 को शाम के 7:00 बजे ग्राम देवपुरा में जब फरियादी कैलाश अपने घर पर बैठा हुआ था तभी सभी आरोपी गण उसकी मारपीट की। जिससे उसे चोटे आई पुलिस थाना बैराड़ ने फरियादी कैलाश रिपोर्ट पर से आरोपी गण बादामी केदार सिरनाम खेरू के विरुद्ध अपराध दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उसके समक्ष आई साक्ष्य एवं तर्कों को सुनने के बाद आरोपीगण को दोषी पाते हुए एक एक वर्ष के कारावास एवं 1100-1100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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