पटवारी के साथ मारपीट के मामले में राजीनामा पेश होने के बाद भी न्यायालय ने सुनाई सजा | SHIVPURI NEWS

शिवपुरी। JMFC न्यायालय कोलारस ने ढाई साल पुराने एक मामले में पटवारी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को आठ दिन का कारावास और 500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। आरोपी बहादुर आदिवासी ने वर्ष 2016 में ग्राम मुबारकपुर के आदिवासी मोहल्ले में आबादी भूखण्ड का नक्शा बनाने पहुंचे पटवारी मधुमिलन के साथ मारपीट कर दी थी और उनके दस्तावेज फाड़कर उन्हें शासकीय कार्य करने से रोक दिया था। 

इस मामले में पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया था और चालान जेएमएफसी न्यायालय में पेश किया। जिसकी सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया। साथ ही मामले में राजीनामे की भी पेशकश की जिसे न्यायालय ने खारिज करते हुए आरोपी बहादुर आदिवासी को आठ दिन का कारावास और पांच सौ रूपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एनके अग्रवाल ने की।