शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने विद्युत चोरी कर आटा चक्की चलाने के मामले में आरोपी बंटी पुत्र भाव सिंह वैश्य निवासी ग्राम सोन्हर को दोषी पाते हुए 6 माह की सजा और 3 लाख 22 हजार 272 रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
आरोपी को चोरी दिनांक 15 जून 2013 से दंडित दिनांक 14 दिसंबर 2018 तक 6 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। अभियोजन के अनुसार ग्राम सोन्हर नरवर निवासी बंटी वैश्य एलटी लाईन से डायरेक्ट तार डालकर विद्युत चोरी कर 7.5 एचपी की आटा चक्की चला रहा था।
विद्युत अधिकारियों ने आपराधिक प्रकरण बनाकर सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने पक्ष विपक्ष की वहस सुनते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए दंडित किया।

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