ADO अचल सिंह रिश्वतखोरी का दोषी साबित, 4 साल की जेल | Shivpuri News

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश डीएल सोनिया न्यायालय शिवपुरी ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है जिसमें रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए जनपद पंचायत नरवर के एडीओ अचल सिंह को चार साल का सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। मुख्यमंत्री आवास योजना की दूसरी किश्त जारी करने से एवज में हितग्राही से पांच हजार रुपए की रिश्वत मांगने पर आरोपी एडीओ को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। 

अभियोजन के अनुसार फरियादी दामोदर बैरागी (42) निवासी शेरगढ़ को मुख्यमंत्री आवास योजना की दूसरी किश्त जारी करने से लिए जनपद नरवर में पदस्थ रहे आरोपी अचल सिंह (52) पुत्र रामदयाल सोलंकी तत्कालीन सहायक विकास विस्तार अधिकारी (एडीओ) ने पांच हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। 

8 फरवरी 2016 को फरियादी ने नरवर पहुंचकर कार्यालय में आरोपी एडीओ की वॉयस रिकार्डिंग कर ली और 11 फरवरी को लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी एडीओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुने और आरोप सिद्ध होने पर आरोपी एडीओ अचल सिंह को तीन साल का सश्रम कारावास व दूसरी धारा में चार साल का सश्रम कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी एडीओ वर्तमान में श्योपुर जनपद में पदस्थ है। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ हजारीलाल बैरवा ने की। 

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