शिवपुरी। बीते कुछ दिनों पूर्व पुलिस थाना तेंदुआ को अवैध उत्खनन के मामले में कार्यवाही करना मेंहगा साबित हुआ है। इस कार्यवाही को लेकर पीडित युवक ने हाईकोर्ट की शरण ली। जिसपर हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक सहित तेंदुआ थाना प्रभारी को हाईकोर्ट में तलब किया है।
जानकारी के अनुसार 12 अक्टूबर को जिले के तेंदुआ थाना प्रभारी विकाश यादव ने कूडा जागीर निवासी पप्पू शर्मा के खिलाफ अवैध उत्खनन का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था। इस मामले में पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र से हटकर दूसरे क्षेत्र में जाकर कार्यवाही को अंजाम दिया था। जिसपर पप्पू ने बताया है कि यह कार्यवाही थाना प्रभारी की लगातार शराब के मामले में शिकायत करने और शिकायत बापिस ने लेने के चलते की गई थी।
जिसपर पप्पू शर्मा अपने ऊपर दर्ज हुए मामले को लेकर हाईकोर्ट जा पहुंचे। जिसपर हाईकोर्ट ने अभियुक्त पप्पू पुत्र प्रवीण शर्मा उम्र 36 साल निवासी टौंगरा ने हाईकोर्ट में पिटीशर दायर की कि उसपर थाना प्रभारी तेंदुआ विकाश यादव ने बेमनुस्ता के चलते अवैध उत्खनन के मामले में उसे आरोपी बना दिया है।
इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश आनंद पाठक ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव, डीजीपी, एसपी शिवपुरी, एसडीओपी कोलारस और थाना प्रभारी तेंदुआ विकाश यादव को तलब करते हुए कहा है कि यह कार्यवाही आपने किस आधार पर की है।
हाईकोर्ट ने लिखा है कि तेंदुआ थाने में अपराध क्रमांक 101 2018 जो दर्ज किया है वह किस आधार पर दर्ज किया है। अवैध उत्खनन के मामले में अगर मामला दर्ज करना हो तो वह माईनिंग विभाग या राजस्ब कर सकता है। पुलिस को यह अधिकार कहा और किस आधार पर प्राप्त है वह वताएं। अगर आप अपना जबाब प्रस्तुत नहीं कर पाए तो हाईकोर्ट इस मामले में इस एफआईआर को हटाने की कार्यवाही करेंगा।
यहां बता दे कि तेंदुआ थाना प्रभारी अपनी दंबग स्टाईल के लिए हमेशा ही क्षेत्र में सुर्खियां बटौरते रहे है। पहले भी इनका एक फरियादी के साथ थाना परिसर में ही मारपीट करते हुए वीडियों बायरल हुआ था।
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