शिवपुरी। न्यायालय डीएल सोनिया विशेष न्यायाधीश शिवपुरी ने मंगलवार को फैसला सुनाया है जिसमें गांजा तस्करी के आरोप में पांच साल का कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए के जुर्माना लगाया है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजन अधिकारी गगन भार्गव ने की।
अभियोजन के अनुसार दिनारा थाना पुलिस ने 25 मई 2017 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग की। पुलिस ने आरोपी सुरेश उर्फ मुन्ना पुत्र फुंदीलाल कुशवाह निवासी समघट जिला झांसी उत्तर प्रदेश की तलाशी ली तो 1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने साक्ष्य और तर्कों के आधार पर आरोप सही पाया और आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
Social Plugin