शिवपुरी। गुना से ग्वालियर के बीच चल रहीं सिटी बसों के संचालन का विरोध शिवपुरी के बस मालिकों ने किया था और एक दिन बसें भी बंद रखी थीं, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय अध्यक्ष राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण मप्र ने अपने फैसले में बस मालिक रविन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र यदुनाथ सिंह भदौरिया निवासी तारकेश्वरी कॉलोनी को राहत दी है। न्यायालय ने अपनेे आदेश में सिटी बस के अस्थाई अनुज्ञा स्वीकृति को निरस्त कर दिया है।
पुर्नरीक्षणकर्ता रविन्द्र सिंह भदौरिया ने यह पुर्नरीक्षण धारा 1990 मोटरयान अधिनियम के तहत अपीलीय अधिकरण में याचिका प्रस्तुत की कि वह स्थाई परमिट क्रमांक 413/स्टेज/शिव/16 के द्वारा गुना से शिवपुरी वैधता दिनांक 21.11.2021 का होल्डर होकर बस का संचालन कर रहा है, लेकिन नीरज मोर्ट्स एण्ड ट्रेवल्स ने अपनी बस प्रश्रगत मार्ग पर गुना से ग्वालियर प्रतिदिन अस्थाई अनुज्ञा स्वीकृति के द्वारा संचालित की है। न्यायालय ने पुर्नरीक्षण याचिका स्वीकार कर अस्थाई परमिट निरस्त कर दिया है।
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